
मोदी सरकार के समर्थन में उतरे Elon Musk, अमेरिकी कोर्ट में दी बहुत बड़ी गवाही
वाशिंगटन, 05 अगस्तः दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का ट्वीटर से विवाद चल रहा है। ट्विटर अधिग्रहण की डील खत्म करने के बाद एलन मस्क को कोर्ट केस का सामना करना पड़ रहा है। एलन मस्क ने टि्वटर पर कई गंभीर आरोप कोर्ट में लगाए हैं, जिसका जवाब टि्वटर ने दिया है। इस पूरे केस के बीच एक नया मोड़ तब आ गया जब एलन मस्क ने ट्विटर और भारत सरकार के विवाद पर बयान दे दिया।

ट्विटर पर धोखे में रखने का आरोप
डील कैंसल होने के पीछे एलन मस्क ने टि्वटर पर कई आरोप लगाए हैं। एलन मस्क के मुताबिक टि्वटर ने उन्हें धोखे में रखा है। मस्क ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारत सरकार के साथ चल रहे टि्वटर के केस और उसकी जांच को लेकर साफ तौर पर जवाब देने में असफल रहा है।

भारत के लोकल कानून का पालन करे ट्वीटर
इसके साथ ही एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर को कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक भारत में स्थानीय कानून का पालन करना चाहिए। बता दें कि पिछले साल भारत के आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने, सूचना की पहचान करने और इसका अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के लिए कुछ नियम लागू किए थे। एलन मस्क ने यह भी आरोप लगाया कि भारत सरकार के खिलाफ जाकर ट्विटर ने तीसरे सबसे बड़े मार्केट को खतरे में डाल दिया।

भारत सरकार ने 2021 में बनाए थे नियम
भारत सरकार ने साल 2021 में नियम कानून बनाए थे। इन नए आईटी नियम के तहत सरकार सोशल मीडिया पोस्ट की जांच, पहचान आदि से संबंधित डिटेल्स मांग सकती है। अगर कंपनियां सरकार को इन सामग्री आदि की जानकारी नहीं देती है, तो सरकार कंपनियों के खिलाफ केस कर सकती है। सरकार के नए नियमों के तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनके पास 50 लाख से अधिक यूजर्स का बेस है, उन्हें सरकार के इन नियमों का सामना करना होगा।

मस्क के आरोपों से ट्विटर का इनकार
गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को ट्विटर ने डेलावेयर कोर्ट में दाखिल टेस्ला सीईओ एलन मस्क के उस दावे से इनकार कर दिया, जिसमें मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की खरीद में धोखाधड़ी की बात कही थी। ट्विटर की कोर्ट में स्पष्ट किया कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। इसके साथ ही ट्विटर ने कहा कि एलन मस्क के पास डील के बारे में पर्याप्त जानकारी थी।

ट्वीटर ने भारत सरकार को कोर्ट में दी चुनौती
इसके साथ ही ट्विटर कहना है कि उसने आईटी एक्ट की धारा 69 ए के तहत भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए कुछ अवरुद्ध आदेशों को चुनौती दी है जिसमें जिसमें ट्विटर को अपने मंच से कुछ सामग्री को हटाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की सामग्री शामिल है। ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से कहा कि यदि वे भारत सरकार के उस सामग्री को ब्लॉक करने के आदेश का पालन करते हैं जिसे सक्षम अधिकारियों ने अवैध माना है, तो उनका भारत का व्यवसाय बंद हो जाएगा। हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर सुनवाई 25 अगस्त के लिए स्थगित कर दी थी।
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