MP: नए साल पर पार्टी से पहले परमिशन जरूरी, इन नियमों का करना होगा पालन
मध्यप्रदेश में खरगोन में नए साल के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर को होने वाले आयोजनों के संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी जिला खरगोन अभिषेक तिवारी द्वारा शहर के बार, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों की 30 दिसंबर को बैठक ली गई।
सहायक आयुक्त तिवारी द्वारा बैठक में निर्देशित किया गया कि, नव वर्ष की किसी भी पार्टी के आयोजन में जहां मदिरापान हो, आवश्यक रूप से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस आबकारी विभाग से लिया जाए अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

बगैर लाइसेंस के कहीं पर भी कोई भी मदिरापान संबंधी पार्टी का आयोजन नहीं की जाएगा। एक दिन के आकस्मिक लाइसेंस में ऑनलाइन फीस जमा कर विभाग के पोर्टल द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। बार लायसेंस एवं एक दिन के लिए जारी किए गए आकस्मिक लाइसेंस के तहत शराब परोसने का अंतिम समय रात्रि 11ः30 निश्चित है जबकि मदिरा उपभोग का समय रात्रि 12ः00 तक निर्धारित है। विभाग द्वारा सतत गस्त कर अवैध मदिरा संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रख कार्यवाही की जाएगी।
नए साल पर संभलकर चलाएं वाहन
इंदौर पुलिस एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि, ड्रिंक और ड्राइव से बचेंः शराब पीकर वाहन चलाना जानलेवा हो सकता है। यदि आपने शराब का सेवन किया है, तो कैब का उपयोग करें या ड्राइवर नियुक्त करें।
नशे से परहेज करें
घर, सार्वजनिक स्थान या आयोजन में ड्रग्स एवं मादक पदार्थ के सेवन से बचे। दो पहिया वाहन में तीन सवारी बैठकर जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है तीन सवारी पकड़े जाने पर MV Act के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्पीड लिमिट का पालन करें: तेज गति न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कुलमिलाकर, देखा जाए तो मध्यप्रदेश में खरगोन में नए साल के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर को होने वाले आयोजनों के संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी जिला खरगोन अभिषेक तिवारी द्वारा शहर के बार, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों की 30 दिसंबर को बैठक ली गई।
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