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प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हुई कोई राष्ट्रविरोधी गतिविधि तो होगी कार्रवाई, योगी सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने मंगलवार को निजी विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 2019 को मंजूरी दी है। इसके तहत यूपी की सभी 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक ही एक्ट के तहत संचालित होगी। इस एक्ट के प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक अब राज्य में मौजूद सभी यूनिवर्सिटीज को ये सुनिश्चित करना होगी कि उनके कैंपस में कोई राष्ट्रविरोधी गतिविधि ना हो। राज्यपाल राम नाईक की मंजूरी के बाद ये कानून का रूप ले लेगा।

प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आया अम्ब्रेला एक्ट

प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आया अम्ब्रेला एक्ट

योगी सरकार राज्य की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए ये अम्ब्रेला एक्ट इसलिए लेकर आई है ताकि इनके लिए अलग-अलग प्रावधान और कार्य ना हो। योगी सरकार ने कहा कि अन्य चीजों के बीच राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना विश्वविद्यालयों का उद्देश्य होना चाहिए। इस अधिनियम के लागू होने से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकार का दखल बढ़ेगा।

यूपी सरकार को कार्रवाई का हक

यूपी सरकार को कार्रवाई का हक

यूपी कैबिनेट की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यदि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने यहां देश विरोधी गतिविधि रोकने में नाकाम होती है या किसी भी प्रकार से शामिल पाई जाती है, तो यूपी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। फर्जीवाड़े की शिकायतों पर भी यूनिवर्सिटीज को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब इस अध्यादेश को 18 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में रखा जाएगा।

'देश विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं'

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों को कैंपस में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की अनुमति देने के लिए अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हां हमारे मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है कि यहां केवल शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी भी देश विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एक साल के अंदर लागू करने होंगे कानून

एक साल के अंदर लागू करने होंगे कानून

कैबिनेट द्वारा यूपीयूयू को मंजूरी दिए जाने के बाद सभी विश्वविद्यालयों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क संरचना का विवरण देना होगा। मौजूदा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक साल के भीतर प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को लागू करना होगा। सरकार ने 5 करोड़ रुपये के फंड को भी मंजूरी दी। ये छात्रों को किसी भी कारण से यूनिवर्सिटी के सत्र के मध्य में कार्य करने में विफल होने परअपनी डिग्री पूरी करने में मदद करेगा।

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