आर्थिक भगोड़ा मामले में विजय माल्या ने मुंबई कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब
मुंबई। आर्थिक भगोड़ा मामले में विजय माल्या ने सोमवार को अपने जवाब मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में दायर कर दिया है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने माल्या को 3 हफ्ते तक का समय दिया था। हालांकि समय खत्म होने से पहले ही माल्य ने अपना जवाब कोर्ट में दायर कर दिया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने विजय माल्या को जवाब देने के लिए कहा था जिस पर माल्या ने समय मांगा था लेकिन अव जवाब कोर्ट में दायर कर दिया है।
बता दें कि विजय माल्या पर आरोप है कि वह कई बैंकों से लगभग 9000 करोड़ रुपए का लोन लेकर फरार हो गया है। माल्या फिलहाल लंदन में हैं और भारत प्रत्यर्पण को लेकर केस चल रहा है। वहीं ईडी ने अपने पहले के आवेदन में कहा था कि माल्या के पास शुरुआत से ऋण चुकाने का कोई इरादा नहीं था जबकि वह और एमएस यूबीएचएल (यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड) में पर्याप्त संपत्तियां थीं जो ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त थीं, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले पर सोमवार दोपहर में फैसला भी आने वाला था।
Vijay Mallya has submitted his reply on Enforcement Directorate's plea to declare him a fugitive economic offender under the new law.Court to hear the matter at 2.45 pm today. #Mumbai (file pic) pic.twitter.com/Qk5UGpYqzF
— ANI (@ANI) September 24, 2018
क्या
है
आर्थिक
भगोड़ा?
दरअसल
नए
अधिनियम
के
तहत
जिसे
भी
आर्थिक
भगोड़ा
घोषित
किया
जाता
है
तो
उसकी
संपत्ति
तुरंत
प्रभाव
से
जब्त
कर
ली
जाएगी।
इसके
साथ-साथ
आर्थिक
भगोड़ा
की
सूची
में
वो
भी
आता
है
जिसके
विरूद्ध
सूचीबद्ध
अपराधों
के
लिए
गिरफ्तारी
वारंट
जारी
किया
गया
होता
है।
साथ
में
आपराधिक
कार्रवाई
से
बचने
के
लिए
वह
शख्स
भारत
छोड़
चुका
है
और
कार्रवाई
से
बचने
के
लिए
देश
वापस
आने
से
मना
कर
रहा
है।
इस
अध्यादेश
के
तहत
100
करोड़
रुपए
से
ज्यादा
के
धोखाधड़ी,
चेक
अनादर
और
लोन
डिफाल्टर
के
मामले
आते
हैं।
यह भी पढ़ें- सुब्रमण्यम स्वामी बोले- राम मंदिर पर SC का फैसला पक्ष में नहीं आया तो हम संसद से कोशिश करेंगे