कर्नाटक चुनाव में वोट देना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार- माल्या
लंदनः भारत के भगोड़े विजय माल्या की आज वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल के दौरान पेशी हुई। लंदन में माल्या के प्रत्यार्पण मामले में सुनवाई चल रही है। माल्या साल 2016 से ही भारत छोड़कर फरार है और उसे दिल्ली की पटियाला कोर्ट और मुंबई की अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। फरवरी 2017 में भारत ने ब्रिटेन से इस भगोड़े उद्योगपति के प्रत्यर्पण का आग्रह किया था। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
कोर्ट के बाहर विजय माल्या ने मीडिया से कर्नाटक चुनाव को लेकर भी बात की। विजय माल्या ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में मतदान का प्रयोग करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जमानत को लेकर ऐसे स्थिति है कि वो इस वक्त जा नहीं सकते हैं। कर्नाटक चुनाव के बारे में राय के सवाल पर माल्या ने कहा, 'मैं राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस समय इससे दूर हूं।'
इसके पहले विजय माल्या को लेकर पिछली जनवरी के दौरान माल्या के वकील क्लैयर मॉन्टगोमरी ने सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों की स्वीकार्यता को लेकर आपत्ति जताई थी। माल्या के वकील ने कोर्ट में कहा था कि ये सबूत भारत के कानून के मुताबिक भी मान्य नहीं हैं। बता दें कि माल्या दो बार राज्यसभा के लिए कर्नाटक से चुने जा चुके हैं।