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शीना बोरा मर्डर: इंद्राणी की बेटी ने मां के साथ रहने की मांगी इजाजत, कोर्ट ने कहा-NO

नई दिल्ली, 07 सितंबर: मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की बेटी विधि मुखर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी मां के साथ मुंबई में रहने की अनुमति मांगी थी। इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जमानत पर बाहर हैं। वहीं उनकी बेटी ब्रिटेन से वापस इंडिया आई है।

Vidhie Mukerjea london Indrani Mukerjea Sheena Bora special CBI court in Mumbai

लंदन से 10 सितंबर को भारत लौट रहीं विधि मुखर्जी ने देश लौटने पर अपनी मां के साथ मुंबई में रहने की इजाजत मांगी थी। विधि मुखर्जी ने ये याचिका 30 अगस्त को दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि जब अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के सिलसिले में 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था, तब वे नाबालिग थी। तब से वह अपनी मां के साथ से वंचित हैं।

याचिका में आगे कहा गया है कि इंद्राणी मुखर्जी अपरिवर्तनीय सेरेब्रल इस्किमिया से पीड़ित है, वह कमजोर है और उसे उचित व्यक्तिगत और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, जो विधि अपनी क्षमता और समय के अनुसार प्रदान करना चाहती है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसपी नाइक निंबालकर ने विधि की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक गवाह को आरोपी के साथ रहने का कोई प्रावधान नहीं है।

इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कहा कि विधि मुखर्जी अभियोजन पक्ष की गवाह है और अब तक उससे पूछताछ नहीं हुई है। साथ ही सीबीआई ने यह भी कहा कि विधि मुखर्जी की याचिका को स्वीकार करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का उल्लंघन होगा।

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