वंदे भारत मिशन का शुरु हुआ तीसरा चरण, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जान लें राज्यों के क्वारंटाइन नियम
वंदे भारत मिशन का शुरु हुआ तीसरा चरण, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जान लें राज्यों के क्वारंटाइन नियम
नई दिल्ली। वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण गुरुवार से शुरू हो गया है और 2 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 42 देशों के लिए 432 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि अभी तक 1.65 लाख भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। इसमें 29034 प्रवासी कामगार, 12774 छात्र और 11241 पेशेवर शामिल हैं। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में विभिन्न राज्यों में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग-अलग क्वोरंटाइन नियमों को लेकर काफी कन्फ्यूजन हो रहा हैं। यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट और क्वोरंटाइन नियमों की बुकिंग के बारे में चिंता के बीच भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कुछ नियमों को साक्षा किया गया हैं। विभिन्न राज्यों के यात्रियों के लिए क्वोंरंटाइन को लेकर अलग-अलग नियम हैं आइए जानते हैं क्या वो नियम

यात्रियों को अपने गृह राज्यों में आगे बढ़ने से पहले क्वोरंटाइन से गुजरना होगा
भारत में 11 जून से फ्लाइट बुक करने वाले यात्रियों को वाणिज्य दूतावास के साथ खुद को पंजीकृत करना आवश्यक किया गया हैं। जिन यात्रियों को अपने गंतव्य राज्यों के लिए सीधी उड़ान नहीं मिल पाई, वे दिल्ली के लिए उड़ान भर सकते हैं। हालांकि, यात्रियों को अपने गृह राज्यों में आगे बढ़ने की अनुमति देने से पहले दिल्ली में नीति के अनुसार क्वोरंटाइन से गुजरना होगा। किसी भी परिस्थिति में, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य आइसोलेशन समय अवधि पूरा करने से पहले घरेलू यात्रियों के साथ ट्रैवेल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यात्रियों पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी
इसके अलावा, यात्री आगमन पर अपने ही राज्यों से कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं ले सकते हैं। वे आगमन के हवाई अड्डे पर अनिवार्य कोरंटाइन अवधि को पूरा करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि, अगर यह फीडर की उड़ान है, तो आगमन पर कनेक्टिंग फ्लाइट में सवार हो सकते हैं। यात्रियों को बुकिंग से पहले और हवाई अड्डे पर बोर्डिंग से पहले और बाद उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आप क्वोरंटाइन नियमों को http://www.airindia.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा, यात्रियों को क्वोरंटाइन और विभिन्न राज्यों में प्रवेश पास से संबंधित विभिन्न नियमों को भी ध्यान में रखना होगा।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं।
दिल्ली
अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड -19 परीक्षण और सात दिनों के संस्थागत क्वोरंटाइन से गुजरना होगा। जबकि सरकार की क्वोरंटाइन सुविधा मुफ्त है, नामित होटलों में क्वोरंटाइन सुविधाओं का भुगतान किया जाता है। इसके बाद, स्वयं-निगरानी के लिए सलाह के साथ 7 दिन के होम क्वोरंटाइन में रहना होगा। यात्रियों को आगमन पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा।
आंध्र प्रदेश
टिकट खरीदने से पहले यात्रियों को spandana.ap.gov.in पर नामांकन करना होगा। रोगसूचक व्यक्ति संस्थागत क्वोरंटाइन पर जाएंगे जहां उन्हें आगमन पर परीक्षण किया जाएगा। उन्हें 7 दिनों के बाद फिर से परीक्षण किया जाएगा और यदि नकारात्मक पाया जाता है, तो उन्हें एक और 7 दिनों के होम क्वोरंटाइन के लिए जारी किया जाएगा।
कर्नाटक
राज्य की यात्रा करने वालों को कर्नाटक सरकार के सेवा सिंधु पोर्टल पर sevasindhu.karnataka.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। यात्रियों की यात्रा दूसरे देश के फ़ॉर्म से भरने की आवश्यकता होती है, जहां उनसे पूछा जाएगा कि क्या हाल के दिनों और अवधि में अधिकारियों द्वारा उनका हवाला दिया गया था। यह राज्य के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले लोगों के लिए सहायता के लिए आ सकता है।
तमिलनाडु
तमिलनाडु जाने वाले सभी यात्रियों को राज्य की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा और टीएन ई-पास के लिए आवेदन करना होगा। यदि यात्री के पास पर्याप्त सुविधा हो तो यात्री 14 दिनों के लिए घर छोड़ सकते हैं। यदि नहीं, तो उन्हें राज्य द्वारा प्रदत्त भुगतान क्वोरंटाइन सुविधा का विकल्प चुनना होगा।
महाराष्ट्र
- सभी यात्रियों को अरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और आगमन पर स्व-घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।अनिवार्य 14-दिन होम क्वोरंटाइन रखा गया हैं।
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केरल
एक्सपैट रिटर्न अब 14 दिनों के लिए अपने घरों पर निगरानी में रह सकते हैं क्योंकि राज्य ने अनिवार्य संस्थागत क्वोरंटाइन नियमों को संशोधित किया है। 24 मई को पूर्ववर्ती केंद्रीय दिशानिर्देशों में कहा गया था कि भारत लौटने वाले सभी प्रवासियों को 14-दिवसीय क्वोरंटाइन से गुजरना चाहिए - "सात दिनों के लिए अपनी लागत पर संस्थागत क्वोरंटाइनका भुगतान किया जाता है। जिसके बाद सात दिन का होम क्वोरंटाइन होता है।उड़ान टिकट प्राप्त करने के बाद, यात्री covid19jagratha.kerala.nic.in में अपना विवरण दर्ज करेंगे। आगमन के यात्रियों को अपना विवरण दर्ज करने के बाद ई-पास ले जाना होगा। पास के लिए ये विवरण देना होगा।
CCJ - कोई काउंटर नहीं, मूल से ई-पास लेना होगा
TRV - यदि यात्रियों के पास पास न होने तक आपके पास ई-पास - संस्थागत क्वोरंटाइन है। यात्रियों को वापस नहीं भेजा जाएगा।
COK - मूल में फ़ॉर्म भरने की आवश्यकता है। मिस होने की स्थिति में, यात्री आगमन पर एक मैनुअल फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि, स्वास्थ्य अधिकारी बड़ी संख्या में अटैंड नहीं करेंगे
आगमन पर, यात्रियों को हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य विभाग को अपना ई-पास दिखाना होगा और 14 दिनों के लिए होम क्वोरंटाइन से गुजरना होगा। यात्री को मूल स्टेशन पर केरल सरकार द्वारा प्रदान किया गया स्व-घोषणा पत्र भी भरना चाहिए।
उत्तर प्रदेश
- अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य संस्थागत संगरोध के सात दिनों से गुजरना होगा जहां उन्हें कोविद -19 के लिए परीक्षण किया जाएगा और नकारात्मक परीक्षण करने पर उन्हें घर क्वोरंटाइन के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी।
- यात्रियों को आगमन हॉल से बाहर निकलने से पहले राज्य की वेबसाइट reg.upcovid.in पर पंजीकरण करना होगा या 1800-180-5145 पर कॉल करना होगा।
- छोटी अवधि (पंजाब
- अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य संस्थागत क्वोरंटाइनके 7 दिनों से गुजरना होगा जहां उन्हें कोविद -19 के लिए परीक्षण किया जाएगा और नकारात्मक परीक्षण करने पर उन्हें घर संगरोध के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी।
- बोर्डिंग से पहले, यात्रियों को COVA पंजाब ऐप पर पंजीकरण करना होगा।
जम्मू और कश्मीर
- अनिवार्य कोविद परीक्षण और आगमन पर 14-दिवसीय संस्थागत क्वोरंटाइन। यदि उनकी नकारात्मक रिपोर्ट आती है तो यात्रियों को होम क्वोरंटाइन के लिए छोड़ दिया जाएगा।
ओडिशा और राजस्थान
- अनिवार्य 14-दिन होम संगरोध
पश्चिम बंगाल
- पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाले लोगों को यह कहते हुए एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने पिछले दो महीनों में COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण नहीं किया है।
- सभी यात्रियों को प्रस्थान के बिंदु पर स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा और केवल हवाई जहाज में सवार यात्रियों को ही विमान में चढ़ने की अनुमति होगी।
- 14-दिवसीय होम संगरोध; सैंडहेन ऐप के साथ रजिस्टर करें












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