लॉकडाउन 5.0 को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेगा, कहां जारी रहेगी पाबंदी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को पांचवे चरण के लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। यह लॉकडाउन देश में 30 जून तक जारी रहेगा। हालांकि इस बार सरकार की ओर से काफी रियायतें दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरण बद्ध तरीके से प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। सरकार ने अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आईए हम आपको बताते हैं कि इस चरण में क्या खुला और क्या रहेगा बंद।
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होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को 8 जून से खुलेंगे
- सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी ।
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।

पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित
- अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
- आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
- कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति
- MHA ने COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए हैं, जिसमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का अनिवार्य पालन शामिल है।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना प्रतिबंधित होगा।
- एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।












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