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नाबालिग विक्टिम की पहचान उजागर कर राहुल गांधी ने ट्विटर के नियमों को भी तोड़ा, कार्रवाई की लटकी तलवार

नई दिल्ली, अगस्त 11। राजधानी दिल्ली में नाबालिग बच्ची के साथ कथित बलात्कार और उसकी रहस्यमय मौत के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी और बाद में उनके साथ ली गई एक तस्वीर को ट्विटर पर शेयर कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी पर कानूनी कार्रवाई की मांग होने लगी और एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई। बुधवार को हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की।

Delhi high court

हाईकोर्ट के समक्ष क्या कहा ट्विटर ने?

इस दौरान ट्विटर ने भी हाईकोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने उनकी पॉलिसी का भी उल्लंघन किया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने ट्विटर के वकील से पूछा कि क्‍या पीड़िता के माता-पिता का फोटो हटाया गया है तो इसपर ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट को हटा दिया है, उनके अकाउंट को भी लॉक किया गया है। साथ ही उनके द्वारा किए ट्वीट ने हमारी पॉलिसी का भी उल्लंघन किया है।

27 सितंबर को होगी केस की अगली सुनवाई

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले में राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इन सभी को अगली सुनवाई से पहले एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

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    याचिका में की गई है ये मांग

    वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दाखिल की गई है, उसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और पुलिस को उनके (राहुल गांधी) खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये याचिका मरकंड सुरेश मडकेलर ने दाखिल की थी और कहा था कि राहुल गांधी ने जुवेलाइन जस्टिस एक्ट और POCSO एक्ट का उल्लंघन किया है, इसलिए ट्विटर और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वे राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करें। याचिका में कहा गया है, 'दोनों कानूनों में प्रावधान है कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर शेयर नहीं की जा सकती है।'

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