Twisha Sharma: नोएडा की बेटी ट्विशा शर्मा को मिलेगा इंसाफ? MP सरकार ने CBI को सौंपी हाई-प्रोफाइल केस की कमान

Twisha Sharma Death Case: नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब CBI जांच तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इस हाई प्रोफाइल दहेज मौत मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपने की सिफारिश कर दी। ट्विशा की मौत भोपाल स्थित ससुराल में हुई थी, जिसके बाद परिवार ने दहेज प्रताड़ना और गंभीर साजिश के आरोप लगाए थे।

मामले ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक खूब सुर्खियां बटोरीं। लगातार उठ रहे सवालों और निष्पक्ष जांच की मांग के बीच अब राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि इस मामले की जांच CBI करेगी और एजेंसी को पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। जांच सिर्फ मौत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके पीछे की साजिश, मदद करने वाले लोगों और अन्य जुड़े अपराधों की भी पड़ताल होगी।

Twisha Sharma Death Case

दहेज मौत मामले में बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर ट्विशा शर्मा केस को सीबीआई के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। गृह विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि राज्य सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को इस केस की जांच के लिए सहमति दी है।

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सरकार के इस फैसले के बाद अब सीबीआई को पूरे राज्य में जांच करने, सबूत जुटाने, पूछताछ करने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है।

जांच में साजिश के पहलू भी शामिल

आदेश में सिर्फ मुख्य अपराध की जांच की बात नहीं कही गई है, बल्कि यह भी साफ किया गया है कि अगर मामले में किसी तरह की आपराधिक साजिश, उकसाने या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसकी भी जांच सीबीआई करेगी। यानी एजेंसी अब इस केस के हर उस पहलू की तह तक जाने की कोशिश करेगी, जिससे ट्विशा शर्मा की मौत के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

गृह विभाग ने जारी किया विस्तृत नोटिफिकेशन

गृह विभाग की सचिव कृष्णावेणी देशावतु की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि मामले की जांच जल्द से जल्द सीबीआई को ट्रांसफर की जाए। इसके लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को तुरंत जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि केस से जुड़े सभी दस्तावेज, रिकॉर्ड और फाइलें बिना देरी के केंद्रीय एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएं ताकि जांच में किसी तरह की रुकावट न आए।

केंद्र और राज्य के बड़े अधिकारियों को भेजा गया आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश की प्रतियां कई अहम अधिकारियों को भेजी गई हैं। इनमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के संयुक्त सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, नई दिल्ली स्थित सीबीआई निदेशक, मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक, भोपाल जिला कलेक्टर और भोपाल पुलिस कमिश्नर शामिल हैं। इसके अलावा भोपाल में मौजूद क्षेत्रीय सीबीआई अधिकारियों को भी आदेश की कॉपी भेजी गई है ताकि केस का ट्रांजिशन जल्द पूरा किया जा सके और जांच में देरी न हो।

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