नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का विरोध जारी, केंद्र ने बुलाई हाई लेवल बैठक
हिट-एंड-रन मामलों पर नए कानून में कड़ी सजा के प्रावधान को लेकर देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों का तीन दिवसीय विरोध-प्रदर्शन जारी है। अब इस प्रदर्शन की गूंज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है।
सूत्रों के मुताबिक, देशव्यापी हड़ताल के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आज यानी मंगलवार की शाम 7 बजे एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

दरअसल, भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामलों में नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। जिसके बाद से देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने नए साल की पहली तारीख से ही आंदोलन शुरू कर दिया। इसकी वजह से राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों को ब्लॉक कर दिया गया है। जिसके कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थमी नजर आई। जगह-जगह वाहनों का मकडजाल सड़कों पर दिखा।
क्या है नया प्रावधान
नए आपराधिक कानून के तहत, लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटनाएं करने वाले और अधिकारियों को सूचित किए बिना भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) कहती है कि जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो उसे किसी भी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है। दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
कड़े प्रावधान के खिलाफ असंतोष व्यक्त
ड्राइवरों और ट्रक चालकों ने कड़े प्रावधान के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब में ट्रक ड्राइवरों ने नए कानून के खिलाफ एक जनवरी से आंदोलन जारी कर दिया है। ट्रक चालकों द्वारा मंगलवार को भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने के कारण कई स्थानों पर सड़क जाम भी देखा गया। विरोध प्रदर्शन के कारण विभिन्न शहरों में ईंधन आपूर्ति बाधित होने की आशंका के कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं।












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