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पाटीदार आरक्षण आंदोलन मामले में हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर मिला स्टे

नई दिल्ली, 12 अप्रैल: गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और आगजनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों और आगजनी से जुड़े मामलों की अपीलों पर फैसला आने तक हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते हुए कहा कि इस केस में तो संबंधित हाईकोर्ट को ही सजा पर रोक लगा देनी चाहिए थी।

पाटीदार आरक्षण आंदोलन

हार्दित पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में रैली की थी। इस मामले में पुलिस ने आगजनी और हिंसा के मामले में हार्दिक पर केस किया था। जिसमें उनको दो साल की सजा सुनाई गई थी। इस को लेकर हार्दिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि होने तक सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया।

इससे पहले गुजरात सरकार ने भी हार्दिक को राहत देते हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज 10 मामले वापस ले लिए थे। सरकारी वकील ब्रह्मभट्ट ने बीते महीने अदालत में बताया था कि हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे के अलावा अहमदाबाद की सत्र अदालत में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का कोई मामला लंबित नहीं है।

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