उच्च अदालतों में OTT प्लेटफॉर्म को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और हॉटस्टार पर निगरानी रखने को लेकर देश की कई उच्च अदालतों में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखने के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत कई उच्च अदालतों में याचिकाएं दाखिल हैं। केंद्र सरकार ने इन सभी याचिकाओं को एक जगह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था, जिसपर अदालत का ये फैसला आया है।

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    क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में?

    सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने फरवरी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को होली के बाद दूसरे हफ्ते तक टालते हुए आदेश दिया है कि 'देश की अलग-अलग हाइकोर्ट में OTT के मामलों पर 15 से 20 याचिकाएं पेंडिंग हैं और हम उन सभी मामलों की सुनवाई और प्रक्रिया पर रोक लगाते हैं, जो हाइकोर्ट में लंबित हैं। याचिकाकर्ता सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करें।' आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म में लगातार ऐसे कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, जो सामाजिक और नैतिक मानदंडों के मुताबिक नहीं हैं।

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