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'पत्नी को ससुराल में अगर किसी ने भी पीटा तो उसका जिम्मेदार पति ही होगा', जानें सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

'पत्नी को ससुराल में अगर किसी ने भी पीटा तो उसका जिम्मेदार पति ही होगा', जानें सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि अगर ससुराल में पत्नी को किसी ने भी पीटा, तो उसके लिए पति ही जिम्मेदार होगा। भेल ही महिला को किसी अन्य रिश्तेदार ने भी चोट पहुंचाई हो, लेकिन उसका जिम्मेदार पति ही होगा। अपनी पत्नी की पिटाई करने वाले आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इस मामले में सोमवार (08 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पत्नी पिटाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर ससुराल में महिला की पिटाई होती है या उसको कोई चोट पहुंचती है को उसका मुख्य रूप से पहला जिम्मेदार शख्स महिला का पति होगा। सुप्रीम कोर्ट जिस व्‍यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, यह उसकी तीसरी शादी थी। वहीं महिला की दूसरी शादी थी।

महिला ने कहा- दहेज ना देने पर पति, सास और ससुर ने पीटा

महिला ने कहा- दहेज ना देने पर पति, सास और ससुर ने पीटा

शादी के बाद साल 2018 में दोनों कपल को एक बच्चा हुआ। इनकी शादी साल 2017 में हुई थी। जून 2020 में महिला ने लुधियाना पुलिस में पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि देहज की मांग को पूरा नहीं किए जाने की वजह से पति, सास और ससुर ने बुरी तरह से पिटाई की थी।

किस तरह के आदमी हो तुम...: सुप्रीम कोर्ट

किस तरह के आदमी हो तुम...: सुप्रीम कोर्ट

जब आरोपी पति के वकील कुशाग्र महाजन अग्रिम जमानत के लिए अपनी दलील दे रहे थे तो सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ''आप किस तरह के आदमी हैं? (आरोपी पति) उसने (पत्नी) आरोप लगाया कि आप उसकी गला दबाकर हत्या करने वाले थे। उसने आरोप लगाया कि आपने गर्भपात के लिए मजबूर किया। आप अपनी पत्नी को पीटने के लिए क्रिकेट बैट का इस्तेमाल करते थे, किस तरह के आदमी हो तुम।''

महिला की चोट की जिम्मेदारी पति की है...: सुप्रीम कोर्ट

महिला की चोट की जिम्मेदारी पति की है...: सुप्रीम कोर्ट

जब आरोपी पति के वकील कुशाग्र महाजन ने कहा कि उसके क्‍लाइंट ने कभी भी पिटाई के लिए क्रिकेट बैट का इस्तेमाल नहीं किया। वकील ने कहा, क्‍लाइंट के पिता ने बैट से महिला की पिटाई की थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ''इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैट से पिटाई करने वाला कौन था आप (पति) या उसके पिता। जब ससुराल में महिला को पीटा जाता है, यातनाएं दी जाती हैं तो उसकी मुख्‍य रूप से जिम्‍मेदारी पति की बनती है।''

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English summary
Supreme Court says Husband liable woman's injuries in matrimonial home
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