सबरीमाला मंदिर और राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज दो अहम मसलों पर अपना फैसला सुनाएगा। सबरीमाला मंदिर में किसी उम्र की महिलाओं को महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सभी उम्र की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी, जिसके बाद कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। साथ ही राफेल डील को लेकर दायर की गई पुनर्विचार याचिक पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

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17 नवंबर को रिटायर हो रहे सीजेआई

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच इन दोनों ही बड़े मसलों पर अपना फैसला आज सुबह 10.30 बजे सुनाएगी। इन दो बड़े फैसलों के अलावा सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना के मामले में भी अपना फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई 17 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में तमाम बड़े मसलों पर लगातार फैसले आ रहे हैं।

सबरीमाला मंदिर पर फैसला

बता दें कि केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा थाा। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर अपना फैसला सुनाते हुए 10 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश को लेकर लगी पाबंदी को हटा दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद काफी प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इस मसले पर कुल 64 पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसपर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा।

राफेल डील पर फैसला

राफेल डील की बात करें तो फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान को खरीदने में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। जिसके बाद इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस मसले पर कहा था कि वह इस मसले पर दखल नहीं दे सकती है और खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सरकार पर आरोप लगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने अवमानना का मामला दर्ज कराया था। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है। मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के बयान को राजनीतिक से जोड़ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने माफीनामा दायर किया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी।

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