10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं को संविधान पीठ भेजने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा

सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ याचिकाओं को संविधान पीठ भेजे जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दस फीसदी आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दो दिन (मंगलवार और बुधवार) सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे पहले हम ये तय करेंगे कि इस मामले को संविधान पीठ भेजा जाए या नहीं।

supreme court reserves its order on 10 precent reservation to general category

उच्च जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई में इस बात पर विचार किया जाएगा कि 124वें संविधान संसोधन पर रोक लगाई जाए या नहीं। कोर्ट ने केंद्र से भी इस पर जवाब मांगा था। हालांकि अदालत ने आरक्षण पर रोक लगाने या मामला बड़ी बेंच को भेजने का आदेश देने से इंकार कर दिया था।

यूथ फॉर इक्वॉलिटी, वकील कौशलकांत मिश्रा और कुछ अन्य की ओर से ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन्होंने याचिका में कहा है कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता, ये संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही आरक्षण की 51 फीसदी सीमा का भी उल्लंघन करता है। केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में उच्च जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए ये कानून बनाया था।

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