सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को सुनाई खरी-खरी, कहा- आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 महीने से जारी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है वहीं, दिल्ली-एनसीआर में सड़क पर विरोध प्रदर्शन के चलते यातायात भी बाधित होने की वजह से आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंदोलनकारी किसानों को खरी-खरी सुनाई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता किसान महापंचायत की खिंचाई करते हुए कहा कि किसानों ने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और अब शहर के अंदर आना चाहते हैं।
Recommended Video

गौरतलब है कि बीते दिनों नोएडा के एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुई टिप्पणी की थी कि विरोध प्रदर्शन के लिए राजमार्गों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसके लिए न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी। इस बीच अब दिल्ली-एनसीआर में राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए किसान महापंचायत ने भी अदालत का दरवाजा, हालांकि यहां उसे सर्वोच्च न्यायालय की फटकार सुनने के अलावा और कुछ नहीं मिला।
यह भी पढ़ें: पंजाब के बाद हरियाणा में रेल रोकी गईं, रेलवे स्टेशन घेरकर पटरियों पर बैठ गए किसान प्रदर्शनकारी
राजमार्गों को अवरुद्ध कर आंदोलन की मंजूरी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे किसान यातायात बाधित कर रहे हैं, ट्रेनों और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति देने के लिए सोमवार तक हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करने वाले किसानों के विरोध का हिस्सा नहीं हैं, हाईवे पर प्रदर्शनकारी किसानों ने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और अब शहर के अंदर आना चाहते हैं।












Click it and Unblock the Notifications