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आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त होगी जयललिता की संपत्ति, वसूला जाएगा 100 करोड़ का जुर्माना

आय से अधिक संपत्ति के मामले में ट्रायल कोर्ट ने जयललिता पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसकी वसूली के लिए अब उनकी संपत्तियां और बैंक अकाउंट खंगाले जाएंगे।

नई दिल्ली। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी संपत्ति जब्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों के अलावा जयललिता भी इस मामले में दोषी थीं। ट्रायल कोर्ट ने उन पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसकी वसूली के लिए अब उनकी संपत्तियां और बैंक अकाउंट खंगाले जाएंगे।
आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त होगी जयललिता की संपत्ति, वसूला जाएगा 100 करोड़ जुर्माना

कोर्ट ने दी सजा और लगाया 10 करोड़ जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीसी घोष और अमिताव रॉय की बेंच ने कहा, 'हम कानूनी सलाह के बाद इस फैसले पर पहुंचे हैं कि छह कंपनियों के नाम पर जो संपत्ति है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने केस का हिस्सा बनाया था, उन्हें हटाया नहीं जा सकता।' सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से शशिकला,, सुधाकरन और इलावारसी पर लगाए गए 10-10 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखते हुए 4-4 साल जेल की सजा भी बरकरार रखी। READ ALSO: जयललिता की कब्र पर माथा टेक कर सरेंडर के लिए निकलीं शशिकला

जयललिता की संपत्ति हड़पना चाहती हैं शशिकला?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि मामले की साजिश जयललिता ने रची थी। इसमें कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी कि शशिकला और दो अन्य की गतिविधियों को नजरअंदाज किया जाए। बेंच ने कहा, 'हालांकि शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी का दावा है कि उनकी कमाई के स्वतंत्र साधन हैं लेकिन यह भी एक तथ्य है कि उन्होंने फर्म बनाई और उसके जरिए काफी जमीनें भी जमा कीं।' कोर्ट ने यह भी कहा कि जयललिता ने न तो शशिकला और अन्य दो आरोपियों को अपने आवास में मुफ्त में रहने की छूट दी और न ही सामाजिक और मानवीय आधार पर रहने दिया। इससे साफ होता है कि तीनों की नजर जयललिता की संपत्ति पर थी और वे इसकी आपराधिक साजिश रचने के लिए वहां रहते थे। READ ALSO: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तमिलनाडु की राजनीति पर क्या होगा असर?

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