जयललिता की कब्र पर माथा टेककर सरेंडर के लिए निकलीं शशिकला, घर के बाहर जमा हुए समर्थक
सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को चार-चार जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को चार-चार जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। उन पर पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के साथ मिलकर 1991 से 1996 के बीच गलत तरीकों से संपत्ति जुटाने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों की सजा को बरकार रखा। यह सजा ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। READ ALSO: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शशिकला की अपील, कहा- हर हाल में तुरंत करना होगा सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को सरेंडर करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। उन्हें तत्काल सरेंडर करना होगा। शशिकला ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें कुछ काम हैं और इस वजह से सरेंडर करने में थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए।

सूत्रों का कहना है कि कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उन्हें बेंगलुरु में सेंट्रल जेल की उसी बैरक में रखा जा सकता है जहां जयललिता और बी.एस. येदियुरप्पा को रखा गया था। READ ALSO: ई. पलानीसामी बने AIADMK विधायक दल के नए नेता, पन्नीरसेल्वम को पार्टी से बाहर निकाला












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