डी के शिवकुमार को आय से अधिक मामले में बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने CBI केस रद्द करने से किया इनकार

DK Shivakumar: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें उनके खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण को रद्द करने की मांग की गई थी।

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज इस मुकदमा की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। ज्ञात हो कि 19 अक्टूबर, 2023 को शिवकुमार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायलय ने सीबीआई को अपनी जांच पूरी कर तीन माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया था। सीबीआई का आरोप है कि शिवकुमार ने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए 2013 से 2018 के मध्य अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अक्टूबर 2023 के निर्णय में हस्तक्षेप से मना कर दिया था। उच्च न्यायालय ने भी अपने फैसलों में केस रद्द करने से इनकार किया था। एक अन्य प्रकरण में, कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के. नटराजन की पीठ ने सीबीआई की जांच पर लगाई गई अंतरिम रोक के अपने आदेश को हटाते हुए केंद्रीय एजेंसी से तीन माह के भीतर रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा था।

कांग्रेस के खेवनहार पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (1) (ई) के तहत अक्टूबर 2020 में मुकदमा दर्ज किया था। शिवकुमार पर पिछली कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति जुटाने करने का आरोप लगाया गया है। इसमें बताया गया है कि शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच 74 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटी की थी जो उनके आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा है .

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