सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत, बिना अनुमति नहीं जा सकते देश से बाहर
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नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है। शशि थरूर ने 3 जुलाई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। इसके पहले कोर्ट ने थरूर को नोटिस भेजकर सात जुलाई तक अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया था।

पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि वो सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। वहीं, भाजपा से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने थरूर पर हमला बोला है और कहा है कि इसमें खुश होने जैसी कोई बात नहीं हैं।
स्वामी ने कहा कि वो अभी तिहाड़ में नहीं हैं और अभी वो सोनिया गांधी और राहुल के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी 'जमानत वाले' हैं। स्वामी ने थरूर पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अब विदेश जाकर अलग-अलग देशों की अपनी गर्ल-फ्रेंड्स को नहीं देख पाएंगे।
बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर दिल्ली के लीला होटल में 17 जनवरी 2014 को मृत पाई गई थीं। इसके बाद उसकी मौत के बारे में अलग-अलग बातें कही गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में थरूर पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे।












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