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देश के 12 राज्यों में SIR शुरू, कैसे भरें फॉर्म, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी?

SIR begins in 12 states: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 4 नवंबर 2025 मंगलवार से शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना, पात्र नागरिकों को शामिल करना और अयोग्य प्रविष्टियों को हटाना है। इस प्रक्रिया में मतदाता सत्यापन, दावों, आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम सूची तैयार करना शामिल होगा।

एसआईआर एक्‍ बड़े पैमाने पर सत्यापन प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य प्रमुख चुनावों से पूर्व मतदाता सूची को सटीक, समावेशी और अद्यतन बनाना है। इसमें नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना, अयोग्य प्रविष्टियों (मृत, डुप्लिकेट या स्थानांतरित मतदाता) को हटाना और मौजूदा मतदाता विवरणों को ठीक करना शामिल है।

SIR begins in 12 states

इन 12 राज्‍यों में शुरू हुई SIR प्रक्रिया

SIR अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूची में शामिल होने की योग्यता तिथि 1 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिक पंजीकरण के पात्र होंगे।

यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत संचालित की जाती है। ईसीआई ने 24 जून, 2025 के अपने पिछले आदेश का संदर्भ दिया है।

कब पूरी होगी दूसरे चरण की SIR प्रक्रिया

4 नवंबर, 2025 से फॉर्म वितरण प्रारंभ हो चुका है और घर-घर जाकर सर्वेक्षण 4 दिसंबर, 2025 को समाप्त होगा। मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित होगा, जिसके बाद 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक दावों और आपत्तियों का समय रहेगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

SIR हर किसी के लिए क्‍यों है जरूरी?

नागरिकों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इसमें वे लोग शामिल हैं जो 1 जनवरी, 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है, जिनके मतदाता विवरण में त्रुटियां हैं, या जो मृत या अयोग्य मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाना चाहते हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट से ऐसे मतदाताओं के नाम हटाना है जो अब संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहते हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

क्‍या होगी प्रकिया?

जो लोग मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा। नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और किसी भी सुधार के लिए फॉर्म 8 का उपयोग करना होगा।

कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी?

फॉर्म के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इसमें पहचान का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या भारतीय पासपोर्ट शामिल हैं। निवास के प्रमाण के तौर पर बैंक पासबुक, यूटिलिटी बिल (बिजली/पानी/गैस), किराया समझौता या डाक विभाग द्वारा जारी पोस्टकार्ड स्वीकार्य हैं।

जन्म तिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। ये सभी दस्तावेज़ बीएलओ को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने होंगे, जिससे मतदाता सूची को सटीक और अपडेटेड रखा जा सके।

पते के मानकीकरण के लिए, मतदाताओं को घर के नंबर के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि पते में घर का नंबर, सड़क/मोहल्ला, गांव/शहर और पिन कोड शामिल हो। एक ही इमारत के मतदाताओं को एक ही खंड में समूहीकृत किया जाएगा।

दावों और आपत्तियों की अवधि 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक रहेगी। इस दौरान, इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) प्रस्तावित मतदाताओं की पात्रता की जांच करेंगे और आवश्यकतानुसार फील्ड जांच करेंगे। बीएलओ मतदाताओं को फॉर्म 6 भरने में सहायता करेंगे।

दावों और आपत्तियों की सूची ईआरओ द्वारा दैनिक आधार पर प्रकाशित की जाएगी और राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। ईआरओ के निर्णयों के खिलाफ अपील सीईओ या एक नामित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनी जाएगी, जिसका उद्देश्य अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में देरी को रोकना है।

बीएलओ पर्यवेक्षक बीएलओ के काम की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे, जबकि ईआरओ समीक्षा बैठकें करेंगे। डीईओ समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करेंगे और प्रगति रिपोर्ट सीईओ को सौंपेंगे। सीईओ और डीईओ नियमित बैठकों के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ जुड़ेंगे और उन्हें मसौदा तथा अंतिम मतदाता सूची साझा करेंगे।

बीएलओ घर-घर दौरे के दौरान कम से कम 30 खाली फॉर्म 6 और घोषणा प्रपत्र साथ रखेंगे। ईआरओ भविष्य की योग्यता तिथियों (1 अप्रैल, 2026, 1 जुलाई, 2026, 1 अक्टूबर, 2026) के लिए अग्रिम आवेदन आमंत्रित करेंगे।

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