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सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार की जमानत याचिका की सुनवाई पर SC करेगा विचार

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1984 anti-Sikh riots case: Sajjan Kumar की ज़मानत पर सुनवाई को तैयार SC ? | वनइंडिया हिन्दी

नई दिल्ली। 1984 में सिख दंगे के दोषी सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार करेगी। बता दें कि सज्जन कुमार को दंगा भड़काने का कोर्ट ने दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद का सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वह जेल में बंद हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एसए बोबडे ने कहा था कि यह साधारण मामला नहीं है, लिहाजा किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले इसकी सुनवाई जरूरी है।

Sajjan kumar

गौरतलब है कि निचली कोर्ट ने 1984 के दंगों के मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद सज्जन कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 1-2 नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राजनगर पार्ट-1 में पांच सिख मारे गए थे, साथ ही इस दौरान गुरुद्वारा को जला दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था।

बता दें कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, जिसके बाद दिल्ली और देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क गए थे। यह दंगे सिखों के खिलाफ भड़के थे। जिसके बाद दिल्ली कैंट में हुए दंगे के एक मामले में कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था।

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English summary
Sikh Riot 1984: SC says it will consider bail plea of convict Sajjan Kumar.
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