Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, मांगी जमानत

नई दिल्ली। देशद्रोही भाषण देने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा तीन महीने का समय देने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मामले में जमानत की अपील की है।

sharjeel

शरजील इमाम ने वकील भावुक चौहान की अध्यक्षता वाली एक कानूनी टीम के माध्यम से दायर याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 (2) के तहत शरजील को डिफॉल्ट बेल (जमानत) पर रिहा करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

sharjeel

शरजील इमाम द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत अदालत ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को और समय दिया था।

sharjeel

गौरतलब है पिछले हफ्ते ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शरजील इमाम द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में दायर जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। शरजील ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया था कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद वैधानिक 90 दिन की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की है।

sharjeel

हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा है कि जांच पूरी करने के लिए वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले गत 25 अप्रैल को ही समय दिया जा चुका है।

sharjeel

इससे पहले गत 1 मई को दिल्ली पुलिस ने शहर की अदालत को बताया था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम पर देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए एक विशेष धार्मिक समुदाय को उकसाने का आरोप है। इसलिए उस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लगाया गया।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+