JNU छात्र शरजील इमाम पर अब UAPA के तहत मुकदमा, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम पर गैर-कानून गतविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी है। आपको बता दें कि शरजील को पिछले साल दिसंबर महीने में देशविरोधी भाषण देने और जामिया में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शनिवार को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
शरजील इमाम के खिलाफ 5 राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा चुका है। बता दें कि शरजील इमाम ने 13 दिसंबर को कथित भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था. इसको लेकर पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह) और 153A ( धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Delhi Police has added Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) on Sharjeel Imam (who was arrested for giving seditious speech & abetting riots in Jamia in December 2019): Delhi Police Official (File pic) pic.twitter.com/2riafHu5tM
— ANI (@ANI) April 29, 2020
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच शरजील इमाम का एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था। इस विडियो में पूर्वोत्तर और असम को भारत के नक्शे से मिटाने का घृणित मंसूबा बेनकाब हुआ था। वीडियो में शरजील इमाम ने कहा, 'हमारे पास संगठित लोग हों तो हम असम से हिंदुस्तान को हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो एक-दो महीने के लिए असम को हिंदुस्तान से कट कर ही सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर इतना मलबा डालो कि उनको एक महीना हटाने में लगेगा...जाना हो तो जाएं एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है।'
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