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सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन की याचिका पर सुनवाई करने से किया इंकार, अध्‍यक्ष पद पर वापसी नामुमकिन

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srinivasan
नई दिल्‍ली। बीसीसीआई के पूर्व अध्‍यक्ष श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से लताड़ा है। श्रीनिवासन ने कोर्ट में गुहार लगाते हुए एक याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई किए जाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है।

बता दें कि श्रीनिवासन वापस बीसीसीआई के अध्‍यक्ष पद पर आने के लिए बेताब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को एन श्रीनिवासन की उस अर्जी पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें श्रीनि ने बीसीसीआई में बतौर अध्यक्ष वापसी करने की इजाजत की अपील की थी। कोर्ट ने श्रीनिवासन के वकील से उसी बैंच से अर्जी करने को कहा है जिसने श्रीनिवासन को पद से हटाया था और सुनील गावस्कर को अंतरिम अध्यक्ष चुना था।

गौरतलब है कि श्रीनिवासन ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उन्हें बोर्ड के चीफ के तौर पर बोर्ड में वापसी करने दी जाए। वे नॉन-आईपीएल मामलों पर काम करना चाहते थे। कोर्ट पहले ही आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए पैनल अपॉइंट कर चुका है।

जस्टिस बीसी चौहान की बैंच ने श्रीनिवासन के वकील से कहा, "आप उसी बैंच को अर्जी दें जिसने श्रीनिवासन को बीसीसीआई के चीफ के पद से हटाया था। हम उस ऑर्डर को मॉडिफाय नहीं कर सकते।"

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English summary
The Supreme Court on Thursday declined to reinstate ousted BCCI chief N Srinivasan and pulled him up for seeking a modification of the previous order passed in the IPL corruption case.
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