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सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दी जमानत

नई दिल्ली, 09 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी है। बता दें कि यूपी सरकार ने कप्पन के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया था। उनपर आरोप था कि उन्होंने हाथरस कांड में दंगा भड़काने की साजिश की थी। उनके खिलाफ दंगा भड़काने सहित कई आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कप्पन को कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा, उन्हें अगले तीन दिन में सुनावई के दौरान कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाएगा।

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    चीफ जस्टिस यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा क्या सिद्दीकी के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था या कोई ऐसी चीज मिली थी जिससे यह लगता हो कि वह साजिश रच रहे थे। कोर्ट ने कहा कि अभी यह मामला उस स्तर तक भी नहीं पहुंचा है कि उसके खिलाफ आरोप तय होने वाले हैं। वहीं यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि कप्पन के खिलाफ अगले दो महीनों में आरोप तय हो सकते हैं।

    यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि कप्पन के पास से कोई विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन उनके पास आपत्तिजनक साहित्य था। इससे पता चलता है कि वह पीएफआई से जुड़े हैं। जिसपर कोर्ट ने पूछा कि साहित्य में क्या आपत्तिजनक है, इसमे आपको क्या खतरनाक लगता है। वहीं कप्पन की ओर से कोर्ट में पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि साहित्य यह था कि इसमे हाथरस पीड़िता को इंसाफ दिलाना था। बता दें कि कप्पन अक्टूबर 2020 से जेल में बंद हैं।

    गौर करने वाली बात है कि कप्पन मलयालम न्यूज पोर्टल अजीमुख्खम के पत्रकार हैं और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के दिल्ली यूनिट के वह सचिव भी हैं। उन्हें अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वह यूपी के हाथरस में थे, यहां वह हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप को कवर करने के लिए गए थे।

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