राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक
Rahul Gandhi Defamation Case: लोकसभा विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी को मानहानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी। उन पर केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता से राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने इस मामले को रद्द करने की मांग की थी।
राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील मनु सिंघवी दिए ये तर्क
आज सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शिकायत किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर की गई थी और मानहानि के अपराध के मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है।
सिंघवी ने पूछा, "अगर आप पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं, तो आप प्रॉक्सी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं?" अदालत ने आदेश दिया, "झारखंड और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करें। अगले आदेश तक मुकदमे की सभी कार्यवाही स्थगित रहेगी।"
जानिए क्या है पूरा मामला?
यह मामला तब सामने आया जब भाजपा नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने 18 मार्च 2018 को भाजपा की आलोचना करते हुए भाषण दिया और अमित शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया।
शुरू में रांची की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने नवीन झा की शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्हें रांची में न्यायिक आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करनी पड़ी थी।












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