Rahul Gandhi तुगलक लेन वाला बंगला खाली करेंगे, Eid के दिन घर छोड़ेंगे पूर्व कांग्रेस सांसद!

लोक सभा से अयोग्य करार दिए गए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगेगी या नहीं, इसका फैसला अदालत में होगा। इससे पहले राहुल ने 12 तुगलक लेन वाला सांसद आवास खाली करने का फैसला लिया है। जानिए अपडेट

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi 12 Tughlak Road वाला सरकारी बंगला खाली करने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व कांग्रेस सांसद लोक सभा सांसद के रूप में मिला Bungalow Eid के दिन खाली कर देंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राहुल अपना सारा सामान पहले ही शिफ्ट कर चुके हैं। नोटिस के मुताबिक वे बंगला शनिवार को औपचारिक रूप से संबंधित अधिकारियों को हैंडओवर कर देंगे।

रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल गांधी ने 14 अप्रैल को शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की थी। शुक्रवार को उनका बाकी सामान सरकारी बंगले से शिफ्ट कर दिया गया। सारा सामान शिफ्ट हो चुका है, ऐसे में राहुल गांधी शनिवार को बंगला खाली करेंगे।

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    कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी शुक्रवार की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा सचिवालय की नोटिस से मिली नोटिस की मियाद 23 अप्रैल को खत्म होनी है। इससे एक दिन पहले राहुल ने 12 तुगलक लेन के अपने आधिकारिक आवास से सारा सामान हटा लिया।

    केरल की वायनाड लोक सभा सीट के पूर्व सांसद राहुल 22 अप्रैल को आधिकारिक रूप से बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे। स्थानांतरण की प्रक्रिया 14 अप्रैल को शुरू हुई थी। बचे हुए सामान शुक्रवार शाम को स्थानांतरित कर दिए गए।

    अब राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ स्थित आवास पर रहेंगे। बता दें कि आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की सीजेएम कोर्ट से राहुल को दोषी करार दिया गया था। उनकी अपील सत्र अदालत में खारिज हो चुकी है।

    23 मार्च को, राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव से पहले 2019 में की गई एक टिप्पणी के लिए मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था। कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'सभी चोरों का मोदी सरनेम एक जैसा कैसे हो सकता है।'

    इस टिप्पणी के खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए गए। गुजरात में भाजपा MLA पूर्णेश मोदी के केस में चार साल बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। मानहानि के इस मामले में कांग्रेस नेता को अधिकतम यानी दो साल की जेल की सजा दी गई थी।

    सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को जमानत दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका सेशंस कोर्ट में खारिज हो गई। गुरुवार को याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, कोई असाधारण स्थिति नहीं है।

    याचिका में, राहुल गांधी ने कहा, परीक्षण निष्पक्ष नहीं था। उनकी अयोग्यता से उन्हें और निर्वाचन क्षेत्र दोनों को अपूरणीय क्षति होगी।

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