HC ने रद्द की गैंगरेप के 3 आरोपियों की सजा, लड़की के व्यवहार पर उठाए सवाल

यूनिवर्सिटी में दी अपनी शिकायत में रेप पीड़िता ने कहा था कि हार्दिक सिकरी उसकी अश्लील फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता था।

नई दिल्ली। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगरेप के तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। साथ ही तीनों आरोपियों को दस लाख रुपया रेप पीड़िता को जुर्माने के तौर पर देने को कहा है। बेल देते हुए कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता के अविवेकी व्यवहार की वजह से उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट मे रद्द की गैंगरेप के 3 आरोपियों की सजा, लड़की को बताया अविवेकी

ये मामला साल 2015 का है सोनीपत ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की छात्रा ने तीन छात्रों पर रेप का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि तीनों ने एक साल में उसके साथ कई बार रेप किया।

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ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को इसी साल मार्च में रेप का दोषी मानते हुए हार्दिक और करन को 20 साल जेल की सजा दी थी जबकी तीसरे आरोपी विकास को 7 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद ये मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने लड़की के अविवेकी व्यवहार को देखते हुए तीनों लॉ छात्रों की सजा को रद्द कर दिया।

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