'2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में नहीं होंगे', विधि आयोग के सूत्र का दावा

2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में नहीं होंगे। इस बात की जानकारी विधि आयोग के सूत्रों ने इंडिया टुडे को दी है। सूत्रों ने बताया कि लॉ पैनल का मानना ​​है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवस्था लागू करना संभव नहीं होगा। हालांकि, एक साथ चुनाव कराने को लेकर विधि आयोग की रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है।

सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव देगी। इसके अलावा, यह विशेष रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करेगा। दिसंबर 2022 में, 22वें विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों की राय जानने के लिए छह प्रश्नों का एक सेट तैयार किया है।

One Nation One Election 2024

गौरतलब है कि 2018 में, 21वें विधि आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा और बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। आयोग ने आगे कहा कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। इसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन की भी सिफारिश की, ताकि एक कैलेंडर में आने वाले सभी उपचुनाव एक साथ आयोजित किए जा सकें।

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