अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर जरूरी, जानिए क्या करें अगर नहीं बना है आपका Aadhar
नई दिल्ली, 16 अगस्त। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जी हां यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड पंजीकरण की रसीद होना आवश्यक है अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। यूआईडीएआई की ओर से केंद्र के मंत्रालयों और राज्य सरकार को पिछले हफ्ते यह सर्कुलर भेजा गया है ,जिसमे स्पष्ट कहा गया है कि बिना आधार या उसके पंजीकरण के सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।

जरूरी होगा अब आधार
यह सर्कुलर 11 अगस्त को जारी किया गया है, जिसमे आधार नियमों को और सख्त कर दिया गया है। हालांकि आधार एक्ट के सेक्शन 7 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है तो वह सरकारी योजनाओं के लाभ, सब्सिडी और अन्य सुविधाों का लाभ दूसरे पहचान पत्र के जरिए ले सकते है। लेकिन हालिया जारी सर्कुलर में कहा गया है कि देश में 99 फीसदी वयस्कों का आधार कार्ड बन चुका है। ऐसे में अगर किसी का आधार नहीं बना है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस आवेदन पत्र के जरिए योजना का लाभ ले सकते हैं।

101 फीसदी लक्ष्य की ओर कदम
ऐसे में साफ है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड या फिर आधार इनरोलमेंट नंबर जरूर होना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि देश के 99 फीसदी वयस्क नागरिकों के पास आधार है और उन्हें इसके जरिए डायरेक्ट सरकारी लाभ भेजा जा रहा है। आधार ने नागरिकों के अनुभव को सरकारी योजनाओं को लेने की दिशा में काफी आसान किया है। यूआईडीएआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार 95.74 लाख आधार नंबर लोगों को जारी किए जा चुके हैं, जोकि 2022 में देश के 101 फीसदी लक्ष्य के करीब है।

वर्चुअल आइडेंटिफायर
इससे पहले यूआईडीएआई ने वर्चुअल आइडेंटिफायर की सुविधा देशवासियों के लिए शुरू की थी, जिसमे आधार नंबर के 26 अंकों को अदला-बदला जाता है जिससे उनके आधार की सुरक्षा बरकरार रहे। यूआईडीएआई की ओर से कहा गया है कि आधार रखने वाले लोग वीआईडी का इस्तेमाल अपने आधार नंबर की जगह कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ई-केवाईसी के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए वर्चुअल आईडी मुहैया कराई जाती है।

सर्टिफिकेट के लिए भी जरूरी
इसके साथ ही 11 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि अलग-अलग सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए भी आधार नंबर या फिर आधार इनरोलमेंट की जरूरत होगी। अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थी की योग्यता या अर्हता का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार नंबर की जरूरत होगी। अगर लाभार्थी किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहता है और इसके लिए उसकी अर्हता सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आधार नंबर की आवश्यकता होगी।
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