जंतर मंतर पर 1,000 से ज्यादा लोगों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं: दिल्ली पुलिस
नई दिल्ली। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जंतर मंतर पर अब 1,000 से ज्यादा लोग अगर प्रदर्शन करते हैं तो रामलीला मैदान जाना होगा, जहां करीब 50 लोग इकट्ठा हो सकता है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन रोकने के लिए आदेश जारी किया था। इस नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे से पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकते हैं।

बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी (एआईकेएससीसी) के साथ बातचीत कर रही है जो 30 नवंबर को संसद की ओर मार्च करेगी। पुलिस ने कहा कि वे प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान में रोकेंगे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की संख्या 30,000 होने का अनुमान है।
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आदेश के अनुसार, दिनभर होने वाले प्रदर्शन में लोगों की संख्या 1,000 सीमित कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी आयोजक अगर बिना किसी हलफनामे के 1,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को लाता है तो इसे 'जानबूझकर उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन का प्रयास माना जायेगा।
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी, साइकिल-रिक्शा या हाथगाड़ी की अनुमति नहीं होगी। घोड़ा, हाथी, ऊंट मवेशियों को भी रैली या धरना में लाने की इजाजत नहीं होगी
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