ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, राज्य टैंकरों की आवाजाही पर ना लगाएं प्रतिबंध

नई दिल्ली, अप्रैल 22: कोरोना वायरस से देश में बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। ऑक्सीजन की कमी खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दरअसल आज कई राज्यों में ऑक्सीजन टैंकरों को पुलिस द्वारा रोके जाने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी हुआ है।

No restriction shall be imposed on movement of medical oxygen between states: MHA
मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यही नहीं ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति दी जाए। गृह सचिव की तरफ से लिखे खत में कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध अंतराज्यीय आवाजाही के लिए संबंधित विभागों को पहले से निर्देश दिए जाएं।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि, राज्य के अंदर मेडिकल ऑक्सीजन के टैंकर्स को इधर से उधर लेकर जाने पर कोई रोक-टोक ना हो। इसके अलावा ऑक्सीजन उत्पादकों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वह सिर्फ उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के हॉस्पिटल के लिए ही ऑक्सीजन बना सकते हैं। वहीं जिस तरह शहरों में टाइमिंग के हिसाब से नाइट कर्फ्यू आदि लगाया गया है। वहां पर ऑक्सीजन लेकर जाने वाले वाहनों पर लागू ना हो।

केंद्र सरकार ने निर्देश दिए कि, कोई भी प्रशासन किसी ऑक्सीजन लेकर जाने वाले वाहन को किसी विशेष जिले या इलाके के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए फिक्स ना करे। इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई 22 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए वर्जित रहेगी,सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्री को छूट रहेगी जिनको सरकार ने दी हुई है। जिला मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, डीसीपी को ऑर्डर दिया गया है कि ऊपर बताई गई चीजों को लागू करवाने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है।

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