'देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी
नई दिल्ली, अप्रैल 30। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया है कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है" और "घबराने की जरूरत नहीं है।"

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और कोविड-19 के मरीजों को राहत के लिए इसकी आपूर्ति की जा रही है।"
राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण के निर्देश
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि गरीब लोग टीके का भुगतान नहीं कर पाएंगें। कोर्ट ने पूछा "हाशिए पर रह रहे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी का क्या होगा? क्या उन्हें निजी अस्पतालों की दया पर छोड़ दिया जाना चाहिए?"
शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को विभिन्न टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम पर विचार करना चाहिए और सभी नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने के बारे में सोचना चाहिए। निजी वैक्सीन निर्माताओं को यह तय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि किस राज्य को कितना मिलना चाहिए।












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