सुप्रीम कोर्ट ने NEET मामले में दखल देने से किया इनकार, कहा- ये सरकार का मामला है
नई दिल्ली। नीट-पीजी मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2022 सत्र मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 31 मई 2022 को इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा के विस्तार को लेकर कैंडिडेट को केंद्र के सामने अपनी बात रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नीतिगत मामला है इसलिए सरकार के इस अधिकार में हम दखल नहीं देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी सत्र 2022 के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

याचिका में नीट के जरिये पीजी कोर्स के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा 31 मई 2022 को आगे बढ़ाने यानी इसमें विस्तार की मांग की है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि वे 2021 में कोविड ड्यूटी पर थे। कोविड ड्यूटी के कारण उनकी इंटर्नशिप में देरी हुई है जो NEET PG 2022 परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।
बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ही पहले निर्धारित NEET PG 2022 को चार से छह सप्ताह के लिए टालने का फैसला किया है। इस पर याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आवेदन के लिए भी समय सीमा बढ़ाए जाने की जरूरत है। लेकिन सुनवाई कर रही जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। ये कार्यपालिका से संबंधित नीतिगत मामला है।












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