EC के निर्देश पर मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, हो सकती है 2 साल की जेल

चुनाव आयोग ने नरेद्र मोदी के 'कमल' हाथ में लिए रहने पर धारा 126 1बी के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। भाजपा के भीतर से प्रतिक्रियाएं आना शुरु हो गईं हैं। अगर मामला आयोग के सामने सिद्ध हो जाता है तो मोदी को दो साल की जेल तक हो सकती है।
मीडिया भी दोषी ?
चुनाव आयोग ने मीडिया पर भी सख्त होते हुए पूछा है कि मोदी की प्रेस कवरेज़ को क्यों दिखाया गया। जब वह नियम तोड़कर जनता से रू-ब-रू हो रहे थे, तब लाइव कवरेज रोनी चाहिए थी।
शाम 6 बजे तक की मोहलत -
चुनाव आयोग ने गुजरात सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए शाम छह बजे तक का वक्त दिया है। आयोग ने कड़़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लिया है। नरेंद्र मोदी की मुश्िकलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं।
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बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात में वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे। इस दौरान वे हाथ में कमल निशान लिए हुए थे। कांग्रेस को इसी से आपत्ति है। कांग्रेस की गुजरात ईकाई ने चुनाव आयोग से मोदी के खिलाफ शिकायत की। पार्टी ने एफआईआर दर्ज करने और वड़ोदरा, वाराणसी से मोदी की उम्मीदवारी खारिज करने की मांग की है।
बेतुकी सफाई -
इस मामले में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है, 'मोदी कमल निशान नहीं दिखाते तो क्या बनियान दिखाते?' नकवी ने ट्विटर पर भी लिखा, 'बीजेपी कैंपेन में व्यस्त है तो कांग्रेस कम्प्लेन में।'












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