मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज

पटना। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस से जुड़े आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बुधवार को बेगूसराय के जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्मा की याचिका खारिज कर दी। मंजू वर्मा ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर जमानत मांगी थी, जिसे अदालत ने नहीं माना। वर्मा को दांत दर्द और ब्लड प्रेशर की दिक्कत है।

Muzaffarpur shelter home case: court rejects former Bihar Minister Manju Verma bail

मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा भी इसी केस में जेल में बंद हैं। इसके चलते ही उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर से जुड़े होने के आरोप लगे थे। सीबीआई ने 17 अगस्त को मंजू वर्मा के आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें कारतूस बरामद हुए थे।

मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने 29 अक्टूबर से कोर्ट के सामने सरेंडर किया था। मंजू वर्मा ने 20 नवंबर को बेगूसराय कोर्ट में सरेंडर किया था। जिसके बाद से दोनों जेल में हैं। मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में बच्चियों से रेप और हत्या के मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

इससे पहले अपनी पेशी के दौरान वर्मा ने कहा था कि बीते चार माह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो एक वाली महिला हैं और जाति से कुशवाहा हैं। वर्मा ने मीडिया के सामने कहा थी, मैं नीतीश कुमार और सुशील मोदी से पूछना चाहती हूं कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैं पूछना चाहती हूं कि मेरी गलती क्या है। जब सीबीआई कार्रवाई कर रही है और दोषियों को पकड़ा जा रहा है तो मुझे क्यों तंग किया जा रहा है। ऐसा मेरी जाति और मेरे औरत होने की वजह से हो रहा है।

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