इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में मस्जिद: सुप्रीम कोर्ट से मामला आपस में सुलझाने की सलाह
इलाहाबाद
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और वक्फ मिल कर, अदालत के परिसर में मौजूद मस्जिद के मामले को सुलझाएं। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मस्जिद को यहां से हटाए जाने का निर्देश दिया था। वक्फ मस्जिद द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ अब 16 मार्च को सुनवाई की जाएहग। इस बीच, दोनों पक्ष संभव हो तो एक समझौते पर पहुंचे।
वक्फ की ओर से अदालच में मौजूद कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मस्जिद कई दशकों से वहां मौजूद है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति चंद्रचू़ड ने कहा कि उच्च न्यायालय के पास भूमि के कई इलाके हैं और कुछ हिस्सों में मस्जिद को स्थानांतरित करने पर विचार किया जा सकता है। सीजेआई भी, इस पक्ष में थे।
इससे पहले जनहित याचिका पर कार्यवाही करते हुए, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि वक्फ, फैसले की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर विवाद के स्थल को खाली कर शांतिपूर्ण उच्च न्यायालय को कब्जा को सौंप देगा। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि वो पहले से जगह की कमी के शिकार हैं। कहा गया था कि उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों के लिए अधिक कक्ष / कोर्ट हॉल बनाने के लिए कुछ कार्यालयों / वर्गों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।