झारखंड: पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत 9 पर 3633 करोड़ की मनी लाउंड्रिंग का आरोप तय
रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित नौ अभियुक्तों पर लगे मनी लाउंड्रिंग के आरोपों में सुधार किया गया। इस मामले में ट्रायल का सामना कर रहे अभियुक्त मनोज बाबूलाल पुनामिया की दो कंपनियों के शामिल होने के बाद आरोप में बदलाव हुआ है। ईडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में बुधवार को नये सिरे से आरोप तय किया गया। अदालत ने 3633 करोड़ 11 लाख रुपये का मनी लांड्रिंग का चार्जफ्रेम किया है।
जिन अभियुक्तों पर ईडी ने चार्जफ्रेम किया है, उनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, करीबी मनोज बाबूलाल पुनामिया और उनकी मुंबई स्थित मेसर्स बालाजी लाइफ स्टाइल रियलटॉर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बालाजी यूनिवर्सल ट्रेड लिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। जबकि इसके अलावा विकास सिन्हा, विजय जोशी, विनोद सिन्हा, अनिल आदिनाथ वस्तावड़े और अरविंद व्यास पर भी चार्जफ्रेम किया गया है।
इसके पहले सितंबर 2012 और जुलाई 2013 में मधु कोड़ा सहित 7 पर आरोप तय किया गया था। इस समय कोड़ा पर 1340 करोड़ का मामला की मनी लांड्रिंग का आरोप था। जबकि कुल 3550 करोड़ का चार्जफ्रेम सभी अभियुक्तों पर किया गया था।
मधु कोड़ा पर सत्ता में रहने के दौरान अवैध कमाई का दुबई, स्वीडन, थाईलैंड में निवेश करने का आरोप है। बता दें कि कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही कोर्ट ने मधु कोड़ा पर कुल 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।