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Manipur President Rule: किसी राज्‍य में राष्ट्रपति शासन कब-क्‍यों लागू होता है? मणिपुर में इसका क्‍या असर?

Manipur President Rule: मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा देने के बाद, केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

राज्य में 3 मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हिंसा से निपटने के तरीके को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया।

यह भी पढ़ें- Manipur: बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद नहीं मिला नया सीएम, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

Manipur President Rule History

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, राज्य की सभी प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के अधीन होंगी, जिन्हें राज्यपाल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करना है।

विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। अब, केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यह कदम उठाया है।

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्रीय एजेंसियाँ सक्रिय होंगी। आशा है कि इस निर्णय से मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी।

Manipur President Rule

राष्‍ट्रपति शासन लागू होने के मायने

दरअसल, जब भारत के किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है, तो वहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है और राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। राज्यपाल, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार होता है।

President Rule effect in Manipur? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन और इसका असर

मणिपुर में हाल के महीनों में जातीय हिंसा, प्रशासनिक विफलता और कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। इसके चलते केंद्र सरकार पर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का दबाव बढ़ गया था। मणिपुर मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 से राज्‍य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है।

Manipur President Rule History

अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो इसका आम जनता पर कई तरह से असर पड़ेगा

1. मणिपुर में कानून-व्यवस्था पर प्रभाव

  • सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ेगी और केंद्रीय एजेंसियां (CRPF, BSF, सेना) ज्यादा अधिकारों के साथ कानून-व्यवस्था संभालेंगी।
  • अगर सही तरीके से लागू किया जाए, तो हिंसा और अराजकता पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
  • हालांकि, कुछ मामलों में कठोर कानूनों के दुरुपयोग की आशंका भी बनी रहती है।

2. मणिपुर की राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक बदलाव

  • चुनी हुई सरकार हटने से स्थानीय राजनीति अस्थिर हो जाती है और राज्य के नेताओं का प्रभाव कम हो जाता है।
  • फैसले लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है क्योंकि हर नीति और विकास कार्य के लिए केंद्र की मंजूरी लेनी पड़ती है।

3. मणिपुर की विकास योजनाओं पर असर

  • स्थानीय नेतृत्व न होने के कारण राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
  • नए प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है क्योंकि राज्य की नौकरशाही और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बनाने में समय लगता है।

4. मणिपुर की आम जनता पर प्रभाव

जनता की शिकायतों को सुनने वाला कोई स्थानीय नेतृत्व नहीं होता, जिससे आम लोगों को सरकारी मदद और सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है।
अगर राज्य में अशांति बनी रहती है, तो बाजार, परिवहन, स्कूल, और स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर पड़ सकता है।

Manipur President Rule 2025

राष्ट्रपति शासन का राजनीतिक और कानूनी पक्ष

  • राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने तक लागू रह सकता है और इसे संसद की मंजूरी के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
  • अगर राज्य में जल्द चुनाव नहीं कराए जाते, तो यह जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं को प्रभावित कर सकता है।
  • राजनीतिक दल इसे केंद्र सरकार की मनमानी भी मान सकते हैं, खासकर जब यह विपक्षी शासित राज्यों में लागू किया जाता है।
Manipur President Rule

मणिपुर हिंसा की पूरी कहानी

मणिपुर में जातीय हिंसा की जड़ें गहरी और कई स्तरों पर फैली हुई हैं। इस हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी, जब राज्य में मेइती और कुकी-जोमी समुदायों के बीच टकराव शुरू हुआ। इस संघर्ष में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं।

मणिपुर हिंसा के मुख्य कारण

1. एसटी (अनुसूचित जनजाति) दर्जे को लेकर विवाद

  • मणिपुर में मेइती समुदाय (जो कुल जनसंख्या का करीब 53% हैं) अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा पाने की मांग कर रहा था।
  • राज्य की कुकी और नागा जनजातियां, जो पहले से ST श्रेणी में आती हैं, इस मांग का विरोध कर रही थीं।
  • कुकी समुदाय का तर्क था कि यदि मेइती को ST का दर्जा मिलता है, तो उनके लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षा और भूमि अधिकारों में आरक्षण का खतरा बढ़ जाएगा।

2. भूमि स्वामित्व को लेकर संघर्ष

वर्तमान में, मेइती समुदाय केवल घाटी क्षेत्रों में ही भूमि खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्र (जहां कुकी और नागा समुदाय रहते हैं) में उन्हें भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है।

यदि मेइती को ST का दर्जा मिल जाता, तो वे पहाड़ी क्षेत्रों में भी जमीन खरीद सकते थे, जिससे कुकी और नागा जनजातियों को डर था कि वे अपने पारंपरिक इलाकों में अल्पसंख्यक बन जाएंगे।

3. अवैध प्रवास और नार्को-टेररिज्म का मुद्दा

  • मणिपुर सरकार और कई मेइती संगठनों का आरोप है कि म्यांमार से अवैध रूप से आने वाले कुकी शरणार्थी मणिपुर की जनसांख्यिकी को प्रभावित कर रहे हैं।
  • सरकार ने अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की, जिससे कुकी समुदाय में असंतोष बढ़ा।
  • सरकार ने पoppy (अफीम) की खेती और ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अभियान चलाया, जिससे कुकी समुदाय नाराज हुआ, क्योंकि इनमें से कुछ इलाकों में कुकी संगठनों की पकड़ थी।

4. कुकी और मेइती मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच संघर्ष

  • मणिपुर में कई सशस्त्र समूह सक्रिय हैं, जो विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • कुकी और मेइती दोनों पक्षों के सशस्त्र गुटों के बीच झड़पों ने हिंसा को और भड़का दिया।
  • सोशल मीडिया और अफवाहों ने भी तनाव को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

मणिपुर में हिंसा की शुरुआत कैसे हुई? (Manipur violence Story in Hindi)

3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर (ATSUM) ने मेइती समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने के विरोध में "ट्राइबल एकजुटता मार्च" निकाला। इस रैली के दौरान घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में झड़पें शुरू हो गईं, जो बाद में बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गईं। कई गांव जलाए गए, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया और हजारों लोग विस्थापित हो गए। हिंसा पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती की। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया और कर्फ्यू लगाया गया।

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