बीमा संशोधन विधेयक में कांग्रेस ने बताई खामियां, खड़गे बोले- स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए बिल
नई दिल्ली। बीमा संशोधन विधेयक 2021 गुरुवार को राज्यसभा से पारित हो गया था। अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस विधेयक में बीमा सेक्टर में FDI को 74 फीसदी तक करने का प्रावधान है। इस प्रावधान को लेकर विपक्ष पहले से ही अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की अपील की है। खड़गे ने कहा है कि इस विधेयक में काफी सारी त्रुटियां हैं, इसलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए।
Recommended Video
विदेशियों के हाथ में होगा बीमा सेक्टर- खड़गे
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक में जो प्रावधान दिया है वो विदेशियों को बीमा सेक्टर में स्वामित्व देने वाला है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) आता है, तो मोदी जी द्वारा गुजरात में लोगों की मदद करने के लिए एक वेस्ट इंडिया कंपनी लाई जाएगी।
Insurance Amendment Bill 2021 has flaws, it should be sent to Standing Committee. They've introduced a provision of ownership & control to foreigners. If FDI comes, there'll be West India Co. brought in by Modi Ji to help people from Gujarat: Mallikarjun Kharge, Rajya Sabha LoP pic.twitter.com/oiZHWRtidk
— ANI (@ANI) March 19, 2021
बिल में 49 से 74 फीसदी FDI का है प्रावधान
आपको बता दें कि बीमा संशोधन विधेयक गुरुवार को राज्यसभा से पारित हो गया था। वॉइस वोट के साथ इस विधेयक को पारित किया गया। इस विधेयक में ये प्रावधान है कि बीमा सेक्टर में FDI को 74 फीसदी किया जाए, जो कि अभी 49 फीसदी है। आपको बता दें कि 2015 में केंद्र सरकार ने बीमा सेक्टर में FDI 26 से बढ़ाकर 49 कर दिया था। बीमा सेक्टर में साल 2000 में पहली बार FDI को मंजूरी दी गई थी।
विचार विमर्श के बाद लिया गया है FDI को बढ़ाने का फैसला- निर्मला सीतारमण
इस बिल को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये बिल उच्च विदेशी निवेश बीमा कंपनियों को उनकी बढ़ती पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा और देश में बीमा सेक्टर को आगे बढ़ाएगा। वित्त मंत्री ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि एफडीआई सीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है।
ये भी पढ़ें: राज्यसभा में पेश हुआ बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% करने संबंधी विधेयक