लॉकडाउन 4 : मास्क पहनना जरूरी, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा दंड, जानिए और भी जरूरी बातें
नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान हो चुका है, केंद्र सरकार ने 31 मई, 2020 तक इसे जारी रखने की घोषणा की है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन्स जारी की, इसी के साथ ही कोविड-19 को देखते हुए कुछ अलग निर्देश दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत फेस कवर पहनना अनिवार्य है और थूकने पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि बीते सोमवार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान कर दिया था। हालांकि उन्होंने इसे नए रंग रूप से लागू करने की बात कही थी जिसके बाद से लोग देशबंदी में ज्यादा छूट मिलने की उम्मीद कर रहे थे।

लॉकडाउन 4 में इन बातों को रखना होगा ख्याल
- घर से बाहर निकलने पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
- थूकना जुर्माने सहित दंडनीय होगा।
- सार्वजनिक स्थलों पर और परिवहन के दौरान सभी व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
- विवाह से संबंधित समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे।
- अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी।
- सार्वजनिक स्थलों में शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं होगी।
दफ्तरों, कंपनियों को इनका पालन करना होगा
- जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए।
- कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में काम के अलग-अलग घंटे अपनाए जाने चाहिए।
- तापमान की जांच, हाथ धोने और सभी प्रवेश तथा निकासी बिंदुओं के साथ ही सामान्य क्षेत्रों स्वच्छ करने (सैनिटाइज) का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- कार्य स्थलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
- कार्य स्थलों में कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी, पालियों के बीच पर्याप्त अंतर, कर्मचारियों के मध्याह्न भोजन के समय में अंतर आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
- कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य।
दुकानों और बाजारों के लिए नियम
- स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकान और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें, जिससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। सभी दुकानों को भी ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोगों पर रोक लगानी होगी।
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