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GST परिषद के अहम फैसले: कौन सी चीजें सस्ती, कौन सी महंगी, पढ़िए जरूरी डिटेल

GST Council Meeting: जैसलमेर में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रमुख फैसले लिए गए, जिनका प्रभाव रोजमर्रा की आवश्यकताओं जैसे पॉपकॉर्न, पुरानी कारों, समृद्ध चावल, कॉर्पोरेट प्रायोजन और दंडों पर पड़ेगा।

इस बैठक में हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर टैक्‍स घटने की उम्‍मीद थी, लेकिन इस पर फैसला टाल दिया गया है और अब इस पर जीओएम (GoM) की मीटिंग जनवरी में होगी।

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क्या सस्ता होगा?

कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिलेगी:

1. समृद्ध चावल कर्नल (FRK): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत आपूर्ति होने पर FRK पर GST दर 5% कर दी गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पोषण सस्ता होगा।

2. जीन थेरेपी: जीन थेरेपी को GST से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है, जिससे उन्नत चिकित्सा उपचार अधिक सुलभ होंगे।

3. नि:शुल्क वितरण के लिए खाद्य तैयारियाँ: सरकार की योजनाओं के तहत नि:शुल्क वितरण के लिए आपूर्ति होने वाली खाद्य सामग्रियों पर अब 5% GST लगेगा।

4. लॉन्ग रेंज सर्फेस-टू-एयर मिसाइल (LRSAM) असेंबली सिस्टम्स: LRSAM निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले सिस्टम्स, उप-सिस्टम्स और उपकरणों पर IGST की छूट दी गई है, जिससे रक्षा क्षेत्र को लाभ होगा।

5. IAEA के लिए निरीक्षण उपकरण: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा निरीक्षण के लिए आयातित उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों पर IGST की छूट दी गई है।

6. काली मिर्च और किशमिश (प्रत्यक्ष बिक्री): कृषक द्वारा सीधे बेची जाने वाली काली मिर्च और किशमिश पर GST नहीं लगेगा, जिससे कृषि उत्पादकों को राहत मिलेगी।

क्या महंगा होगा?

कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरें बढ़ाई गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि होगी:

1. पुराने यूज़्ड वाहन (EVs सहित): पुरानी और उपयोग में लाये जा चुके वाहनों पर GST दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, जिससे ऑटोमोबाइल के पुनर्विक्रय बाजार पर असर पड़ेगा।

2. तैयार पॉपकॉर्न: प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले तैयार पॉपकॉर्न पर अब 12% GST लगेगा, जबकि कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% GST लगेगा। बिना पैकेज और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 5% GST जारी रहेगा।

3. ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट (ACC) ब्लॉक्स: 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले ACC ब्लॉक्स पर अब 12% GST लगेगा, जिससे निर्माण लागत में वृद्धि होगी।

4. कॉर्पोरेट प्रायोजन सेवाएं: इन सेवाओं को Forward Charge Mechanism के तहत लाया गया है, जिससे कॉर्पोरेट प्रायोजकों के लिए लागत बढ़ सकती है।

अन्य नीति अपडेट्स

1. वाउचर्स: वाउचर्स से संबंधित लेन-देन को न तो वस्तु की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा, और इन्हें GST से मुक्त कर दिया गया है।

2. दंड शुल्क:बैंकों और NBFCs द्वारा ऋण शर्तों के उल्लंघन पर वसूले गए दंड शुल्क पर GST लागू नहीं होगा, जिससे उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी।

3. प्री-पैकेज्ड और लेबल की परिभाषा: इस परिभाषा को Legal Metrology Act के अनुसार अद्यतन किया गया है, जिसमें अब वे वस्तुएं शामिल होंगी जो खुदरा बिक्री के लिए intended हैं और जिनका वजन 25 किलो या 25 लीटर से अधिक नहीं है और जिन्हें कानून के तहत लेबलिंग की आवश्यकता है।

इन फैसलों का विभिन्न क्षेत्रों पर असर पड़ेगा, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, ऑटोमोबाइल और खुदरा। कुछ निर्णय लागत को कम करने और सुलभता बढ़ाने के लिए हैं, जबकि कुछ का उद्देश्य राजस्व अनुकूलन और अनुपालन है।

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