#fodderscam: सजा से पहले हाथ जोड़कर खड़े थे लालू यादव, जज ने कसा तंज, बोले- आपके लिए खुली जेल ठीक रहेगी
सीबीआई जज ने कहा की दोषी के लिए ओपन जेल ठीक रहेगी क्योंकि उन्हें 'काउ फार्मिंग' का अनुभव है। सजा सुनाए जाने के दौरान लालू हाथ जोड़ कर खड़े थे।
नई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है साथ ही पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी ठहराए गए लालू यादव को सजा सुनाने से पहले तीखी टिप्पणी की थी। सीबीआई जज ने कहा की दोषी के लिए ओपन जेल ठीक रहेगी क्योंकि उन्हें 'काउ फार्मिंग' का अनुभव है। सजा सुनाए जाने के दौरान लालू हाथ जोड़ कर खड़े थे।

जेल में किन्नर परेशान करते हैं
पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव ने स्पेशल जज शिवपाल सिंह से अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया था, 'जज साहब, जेल में कई किन्नर भी बंद हैं। मैं जब उनका हाल चाल लेने के लिए उनके पास जाता हूं तो वे लोग मुझे शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं।' इससे पहले लालू यादव जब कोर्ट पहुंचे तो जज शिवपाल सिंह ने कहा कि आपके कई शुभचिंतकों ने मेरे पास फोन करके सिफारिश की है। जज ने कहा कि आप बेफिक्र रहें। मैं कानून के हिसाब से ही फैसला लूंगा।

लालू ने कहा ठंड लगती है, जज ने कहा- तबला बजाइए
लालू यादव ने जज शिवपाल सिंह ये भी शिकायत किया था कि उन्हें जेल में ठंड लगती है। लालू की इस शिकायत जज ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप जेल में तबला बजाया करिए इससे ठंड नहीं लगेगी। बता दें कि जज शिवपाल ने शुक्रवार को ऐलान किया कि चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए लालू यादव और उनके साथ 5 अन्य आरोपियों को शनिवार को सुनाई जाएगी।

साल 2013 में भी अदालत ने उन्हें चाईबासा कोषागार से 37.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया था
गौरतलब है कि साल 2013 में भी अदालत ने उन्हें चाईबासा कोषागार से 37.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया था। तब लालू को पांच साल जेल की सजा हुई थी और 25 लाख रुपये जुर्माना लगा था। इस मामले से जुड़े सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, लालू के नाम पर पांच मामले झारखंड में और एक मामला बिहार में दर्ज है। उन्होंने बताया कि झारखंड के 5 मामलों में से लालू दो में दोषी करार दिए जा चुके हैं। बाकी 3 मामलों में ट्रायल जारी है। इनमें दुमका ट्रेजरी से 3.97 करोड़ रुपये, चाईबासा ट्रेजरी से 36 करोड़ रुपये, डोरंडा ट्रेजरी से 184 करोड़ रुपये जबकि बिहार की भागलपुर ट्रेजरी से 45 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले शामिल हैं।












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