'अगली सुनवाई तक कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा', सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मेट्रो परियोजना की सुनवाई पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के पास मेट्रो रेल परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मेट्रो परियोजना की सुनवाई के दौरान कहा कि अगली सुनवाई तक कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 20 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पेड़ों की कटाई की चिंताओं के कारण मैदान क्षेत्र में सभी मेट्रो निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं, 'पीपुल यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग इन कोलकाता (पब्लिक)' ने तर्क दिया कि चुने गए मेट्रो मार्ग से पेड़ों का काफी नुकसान होगा। उन्होंने शहर के लिए मैदान क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला और इन पेड़ों के प्रबंधन के लिए एक योजना की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आरवीएनएल के वकील को निर्देश दिया कि वे अगली सूचना तक कोई और पेड़ न काटें। उन्होंने कहा, "आप काम जारी रख सकते हैं, लेकिन आज से पेड़ न काटें।" मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह में होनी है, जिसके दौरान आरवीएनएल को अपने पेड़ प्रत्यारोपण की योजना प्रस्तुत करनी होगी।
परियोजना विवरण और पर्यावरण संबंधी चिंताएं
जोका-एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना, जोका और माजेरहाट स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से चालू है, का उद्देश्य कोलकाता के दक्षिण-पश्चिमी उपनगरों से इसके केंद्र तक कनेक्टिविटी बढ़ाना है। 16.7 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में खिदिरपुर से एस्प्लेनेड तक 5.05 किलोमीटर का भूमिगत खंड शामिल है। हालांकि, स्थानीय हरियाली पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंताएँ जताई गई हैं।
उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में शहरी प्रणाली और परिवहन नियोजन विशेषज्ञों द्वारा परियोजना की स्वतंत्र समीक्षा की भी मांग की गई है। इसमें पेड़ों के प्रत्यारोपण की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आग्रह किया गया है और विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन के निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि समाचार रिपोर्टों से पता चला है कि मैदान क्षेत्र में 700 पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाना है, जिनमें से 500 को स्थायी संरचनाओं के लिए और 200 को मशीनरी की आवाजाही के लिए हटाने की आवश्यकता है। मेट्रो परियोजना में जनहित को मान्यता देने के बावजूद, इसने पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ संतुलन बनाने पर जोर दिया।
अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने भारत के मेट्रो रेल विकास में कोलकाता की अग्रणी भूमिका को स्वीकार किया, जिसमें इसकी अंडरवाटर मेट्रो सुरंग भी शामिल है। इसने निष्कर्ष निकाला कि आरवीएनएल ने पेड़ों की कटाई/रोपण के लिए सख्त शर्तों के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त की थी और परियोजना के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया।












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