रिजर्वेशन को लेकर रेलवे ने बनाये 4 नये नियम, जानिए क्या है?
नई दिल्ली। इंडियन रेलवे ने 21 अप्रैल से टिकट के रिजर्वेशन को लेकर नये नियम लागू कर दिये हैं, जिन्हें जानना आपको बहुत जरूरी है।
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आईये जानते है क्या है वो नये नियम निम्नलिखित बिंदुओं में
नागरिकता बताना जरूरी: अब रेलवे का टिकट बुक करने के लिए हर किसी को अपनी नागरिकता बतानी जरूरी होगी। भारत के लोग तो अपनी नागरीकता इंडियन लिखेंगे लेकिन विदेशी लोगों को अपना पासपोर्ट नंबर या देश का नंबर फार्म में भरना होगा। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने ये नियम लागू किया है।
रिजर्वेशन को लेकर रेलवे ने बनाये 4 नये नियम, जानिए क्या है?
जनरल टिकट तीन घंटे तक वैलिड: 200 किमी तक की यात्रा करने वाला टिकट या जनरल टिकट की वैधता तीन घंटे तक ही होगी। अगर टिकट लेने के तीन घंटे के भीतर यात्री गाड़ी नहीं पकड़ता है तो उसका टिकट अवैध घोषित हो जायेगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में टिकट की वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। अगर टिकट यात्री ने खरीदा है लेकिन ट्रेन लेट हो जाती है तो ये नियम लागू नहीं होगा।
बच्चे के लिए फूल टिकट: अब 5 साल से ऊपर के बच्चों को फूल टिकट खरीदना होगा और वो पूरी बर्थ पर आराम फरमा सकते हैं लेकिन अगर बच्चे बिना टिकट के यात्रा करते हैं तो उन्हें अपने मां-बाप या अभिभावक के ही साथ बर्थ शेयर करना होगा। 5 साल के नीचे के बच्चों पर ये लागू नहीं होगा। रिजर्वेशन कराते समय ही बच्चों के फूल टिकट का फार्म भरना होगा।
कैंसिलेशन के लिए डायल करें 139: टिकट को कैंसिल कराने के लिए आपको 139 पर फोन करना होगा, जहां तुरंत टिकट कैंसिल हो जायेगा। इसलिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल से 139 नंबर डायल करना होगा और फिर दस नंबर वाला PNR नंबर भरना होगा, जिसके बाद दूरभाष आपको कुछ तरीके बतायेगा और आप बैठे-बैठे आराम से अपना टिकट कैंसिल करा लेंगे वो भी बिना किसी झंझट के।












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