5G केस में कोर्ट की फटकार के बाद जूही चावला ने शेयर किया VIDEO, बोलीं- बस सुरक्षा का सर्टिफिकेट दे दीजिए
नई दिल्ली, 9 जून। देश में 5G के रोलआउट के खिलाफ जूही चावला की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में जूही चावला ने बताया है कि अदालत का दरवाजा क्यूं खटखटाया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं अदालत ने उनपर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका था। जूही चावला ने अपने वीडियो मैसेज में कहा- पिछले कुछ दिनों में, इतना शोर था कि मैं खुद को नहीं सुन सकती थी। इस शोर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश खो गया था। जूही चावला ने आगे कहा कि वो महत्वपूर्ण मैसेज था कि हम 5G के खिलाफ नहीं हैं। वास्तव में, हम इसका स्वागत कर रहे हैं। हम केवल अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि वो प्रमाणित करें कि 5G सुरक्षित है।

ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जूही ने पोस्ट किया वीडियो
1 मिनट 24 सेकेंड का ये वीडियो जूही चावला ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए जूही चावला ने कहा है, 'नमस्ते, इन पिछले दिनों में इतना शोर हो गया कि मैं तो अपने आप को भी नहीं सुन पाई। इस शोर में मुझे लगा कि एक बहुत अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण मेसेज शायद खो गया और वो था कि हम 5G के खिलाफ नहीं हैं। हम 5G के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम तो इसका स्वागत करते हैं। आप प्लीज जरूर लेकर आइए। हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि अथॉरिटीज यह सर्टिफाई करें कि यह सेफ है।'

रिसर्च पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दीजिए
वीडियो में जूही ने आगे कहा कि हम बस इतना कहना चाहते हैं कि 5जी को लेकर जो भी रिसर्च हुए हैं उन्हें पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दीजिए। ताकि हमारा ये जो डर है, ये निकल जाए। हम सब लोग आराम से जाकर सो जाएं। हम बस यह जानना चाहते हैं कि यह बच्चों के लिए प्रग्नेंट महिला के लिए, जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं, उनके लिए भी यह सेफ है, सुरक्षित है।

पब्लिसिटी स्टंट कहकर HC ने लगाया 20 लाख का जुर्माना
हाई कोर्ट ने जूही की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख का जुर्माना लगा दिया। जूही को जमकर फटकार लगाई। खंडपीठ ने कहा कि जूही ने ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की थी। इसके साथ ही उन्होंने सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया, जिस वजह से तीन बार उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस उस शख्स की पहचान करेगी, जो सुनवाई के दौरान गाना गा रहा था। साथ ही इस याचिका के लिए कोर्ट ने जूही के ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया।
जूही चावला ने याचिका में कही थी ये बात
अपनी याचिका में जूही चावला ने पूछा था कि क्या इस नई टेक्नोलॉजी पर पर्याप्त रिसर्च की गई है? उनके मुताबिक वो उन्नत किस्म की तकनीकी को लागू किए जाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वायर फ्री गैजेट्स और नेटवर्क सेल टॉवर्स से संबंधित रिसर्च से पता चलता है कि इस तरह की तकनीकी से भारी रेडिएशन होता है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा पर्यावरण और अन्य जीवों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। वहीं जूही के वकील का कहना था कि ये मामला लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, जिस वजह से इसे सेक्शन 80 के तहत कंसीडर ना किया जाए, क्योंकि इस सेक्शन के तहत 60 दिन पहले सरकार को नोटिस देना होता है।












Click it and Unblock the Notifications