लालू यादव को सजा: जेडीयू बोली- एक अध्याय का अंत, बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक फैसला
नई दिल्ली। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में उन्हें 6 महीने और जेल में बिताना होगा। इस फैसले के बाद सियासी गलियारे में अलग-अलग बयान आने लगे। आरजेडी ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वहीं जेडीयू और कांग्रेस ने भी लालू यादव पर कोर्ट के फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पढ़िए पूरी खबर...

लालू यादव को साढ़े तीन साल की जेल
आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ने ही कहा कि हम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। फैसले के बाद लालू यादव के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। ट्वीट में कहा गया कि बीजेपी का नियम है कि हमारे पीछे चलो वरना निपटा देंगे। मैं सामाजिक न्याय, समानता के लिए खुशी से मरने को भी तैयार। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव पर फैसले के बाद जेडीयू और कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू ने फैसले का स्वागत किया है और बिहार की राजनीति के लिए इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है।

क्या बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी
जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। बिहार की राजनीति में यह ऐतिहासिक फैसला है, यह एक अध्याय का अंत है। इस मामले में कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह सामने आए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, वह आरजेडी के साथ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं है।

आरजेडी बोली- हाईकोर्ट में करेंगे अपील
बता दें बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में रांची की विशेष CBI अदालत ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है, साथ ही 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। अगर जुर्माना नहीं दिया जाता है तो 6 महीने और जेल में बिताना होगा। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के साथ-साथ दोषी करार दिए गए फूलचंद, महेश प्रसाद, बाके जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजा राम को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। लालू यादव समेत सभी दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद अब लालू यादव को जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करनी होगी।












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