IT rules amendment: फेक न्यूज पर सरकार की लगाम, ये रहे नए नियम
New rule on fake news: केंद्र सरकार ने पीआईबी की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब वो फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।

सरकार के लिए फेक न्यूज रोकना एक बड़ी चुनौती है, जिसके तहत उसने गुरुवार को कुछ नए नियमों को मंजूरी दे दी। ऐसे में अब पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। साथ ही मीडिया हाउस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई।
IT मंत्रालय के मुताबिक अगर पीआईबी किसी खबर या पोस्ट को फेक न्यूज घोषित करती है, तो वो संबंधित संस्थान को उसकी जानकारी भेजेगी, ताकि उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जा सके। पीआईबी फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी इस संबंध में निर्देश दे सकती है, ताकि गलत कंटेंट को हटाया जा सके।
मंत्रालय के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 के जरिए आईटी नियम, 2021 में ये बदलाव किया गया है। 6 अप्रैल 2023 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई, ऐसे में अब से ये नए नियम पूरी तरह से लागू हो गए हैं।
मामले में आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ये साफ करना चाहती है कि मीडिया को सेंसर करना उसका मकसद नहीं है। अगर कोई गलत जानकारी प्रसारित कर रहा तो उसे रोकना इस नियम का लक्ष्य है। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अभी पीआईबी में कोई फैक्ट चेक यूनिट नहीं है, लेकिन अब उसे स्थापित करने की जरूरत पड़ गई है। वो न्यूज चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की जांच करेगी। मंत्री ने कहा कि उस यूनिट की जवाबदेही तय की जाएगी।
राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक अगर पीआईबी ने किसी संस्थान या प्लेटफॉर्म को फेक न्यूज हटाने को कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो वो 'सेफ हार्बर इम्यूनिटी' खो देगा। ये प्लेटफॉर्म को यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए फेक कंटेंट के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि ये पहले की तरह ही होगा, बस ये सरकार की ओर से फेक न्यूज पर लगाम लगाने का ईमानदारी भरा प्रयास है।












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